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एकत्रित रीडिंग की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही होगी
भोपाल : शनिवार, जनवरी 16, 2021, 21:08 IST
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री विशेष गढ़पाले ने कहा कि प्रत्येक उपभोक्ता के मीटर वाचन पर निगरानी रखी जाए। किसी भी उपभोक्ता को मीटर वाचक की गलती के कारण एकत्रित रीडिंग के बिल की शिकायत नहीं मिलना चाहिए। यदि ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो संबंधित मीटर वाचक के साथ-साथ मैदानी अधिकारियों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने स्थाई रूप से विच्छेदित कनेक्शन चेक करने के निर्देश दिए ताकि स्थाई रूप से विच्छेदित कनेक्शन पर बकाया राशि नहीं रहे और यदि राशि बकाया है तो तत्काल भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत ड्यूज रिकव्हरी एक्ट के तहत कुर्की की कार्यवाही की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी श्रेणी के खराब तथा जले मीटर तत्काल बदले जाएं ताकि आंकलित खपत जैसी शिकायतें हों ही नहीं। श्री गढ़पाले शनिवार को भोपाल रीजन के अंतर्गत आठ वृत्तों के मैदानी कामकाज एवं विद्युत वितरण व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे।
प्रबंध संचालक श्री विशेष गढ़पाले ने कहा कि आने वाले समय में कृषि क्षेत्र में सब्सिडी डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम) के आधार पर दिया जाना है। इसलिए अभी पॉयलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिला विदिशा में आधार सीडिंग का कार्य शत-प्रतिशत संपन्न हुआ है। इसी प्रकार का कार्य सभी वृत्तों में पूर्ण करना है इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। आधार सीडिंग के अंतर्गत प्रत्येक कृषि उपभोक्ता के आधार नंबर के साथ ही मोबाइल नंबर भी कम्प्यूटर बिलिंग प्रणाली में फीड किया जाना है। उन्होंने बैठक के दौरान एएमआर रीडिंग की समीक्षा की और उच्चदाब उपभोक्ताओं के मीटर प्राणाली खराब होने की स्थिति में तत्काल बदले जाने के निर्देश दिए।
प्रबंध संचालक श्री विशेष गढ़पाले ने बिजनेस इंटेलीजेंस सेल को और तेजी से कार्य करने पर बल दिया और स्पष्ट निर्देश दिए कि मैदानी स्तर पर उच्चदाब उपभोक्ताओं की मीटर टेस्टिंग और अन्य स्तरों पर मीटर टेस्टिंग तकनीकी तौर पर नियमित अन्तराल में की जाए ताकि उपभोक्ताओं के साथ-साथ कंपनी को फायदा हो। इस दौरान विजिलेंस रिकव्हरी की समीक्षा, विजिलेंस प्रकरणों में बिजली की चोरी की रोकथाम पर कार्यवाही के निर्देश दिए जाए। उन्होंने कहा कि विजिलेंस प्रकरणों में पूरक बिलों की वसूली शत-प्रतिशत प्रभावी ढंग से की जाए तथा जिन प्रकरणों में वसूली होने में दिक्कत है वहॉं ड्यूज रिकव्हीरी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाए। इस अवसर पर कार्य और योजना विभाग की समीक्षा की गई। 11 के.व्ही., 33 के.व्ही और 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई और अगले वर्ष की एनुअल प्रोक्यूरमेंट प्लान के संबंध में मैदानी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस दौरान कलेक्शन दक्षता में वृद्धि हेतु विशेष कार्ययोजना के तहत फील्ड स्तर पर बिलिंग एवं राजस्व संग्रहण हेतु शिविरों का आयोजन, कनेक्शन विच्छेदन हेतु विशेष क्षेत्रों का चयन, बकाया वसूली अधिनियम के तहत डिफाल्टर उपभोक्ताओं पर कार्यवाही, सतर्कता बिलिंग राशि की वसूली, स्थाई रूप से विच्छेदित कनेक्शनों पर निगरानी के साथ अवैध कनेक्शनों पर कार्यवाही, विभागीय अधिकारी/कर्मचारी एवं शासकीय विभागों पर बकाया राशि की वसूली, घर-घर से कलेक्शन एवं प्रभावी कनेक्शन विच्छेदन योजना लागू करने अवैध कॉलोनियों एवं अनियोजित क्षेत्रों का विद्युतीकरण कर कनेक्शन देने, वितरण नेटवर्क का मानकीकरण, स्मार्ट एवं प्रीपेड मीटरों की स्थापना, वृत्त एवं एवं संभागों के कार्मिकों के लिए ‘‘प्रोत्साहन योजना‘‘ लागू करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।
राजेश पाण्डेय
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